कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा कोविड-19 एवं नये वेरियेंट ओमिक्रान के संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में और परिवहन के दौरान हरेक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर तथा समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी कम से कम 6 फीट बनाये रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नियमानुसार जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा। कार्य स्थलों, दुकानों एवं संस्थानों तथा सभी प्रवेश स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हेंड वॉश या सेनेटाईजर और निकास स्थानों एवं सामान्य क्षेत्रों में हेंड वॉश या सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। कार्य स्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थलों का बार-बार सैनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। कार्य स्थलों मंे कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा। उक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।