कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु प्रदाय की गई राशि गबन कर चुके हितग्राहियों पर राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) प्रकरण दर्ज करते हुए राशि वसूल किये जाने के सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये है। जानकारी के अनुसार किसी भी हितग्राही का आर.आर.सी. प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं कराया गया। जिसके फलस्वरूप हितग्राहियों द्वारा राशि प्राप्ति पश्चात् आवास निर्माण पूर्ण नहीं कराये जाने से जिले की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अवरुद्ध हुई है। इस संबंध में जिले के जनपद पंचायत सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी तथा प्रतापपुर के आवास निर्माण हेतु प्रदाय राशि के गबन संबंधी प्रेषित समस्त प्रकरणों में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए 07 दिवस के भीतर आर.आर.सी. के प्रकरण में प्रगति लाने की कार्यवाही सुनिश्ति करने के निर्देश दिये है।