राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत शहरों को स्मोक फ्री बनाने के लिए पलारी विकासखण्ड में चालानी कार्यवाही की गयी । इस दौरान जिला प्रवर्तन दल द्वारा बस स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेंचने पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) अंतर्गत  कार्रवाई की गई।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमार प्रेमी ने इस सम्बन्ध में बताया, “विकासखण्ड पलारी में बस स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर  कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 अंतर्गत कुल 26 चालान किये गए एवं 4,450 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए गठित कानून के बारे में भी जानकारी दी गई ।जिले के शहरी क्षेत्रों को तंबाकू मुक्तक्षेत्र बनाये जाने के तहत चालानी कार्रवाई की गई है । साथ ही इस कार्यवाही का उद्देश्य कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं को शहरी क्षेत्रों में लागू करना है। कार्रवाई के दौरान पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था एवं बिना चेतावनी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थों को बेचा जा रहा था। इस संबंध  में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक कराया गया।“

जिले को पूर्णतया तंबाकू सेवन से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर गैर धुम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना और बोर्ड पर प्रभारी अधिकारी /सहायक नोडल अधिकारी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक राम ब्रजेश प्रजापति, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ.विनोद पटेल, ब्लूमबर्ग परियोजना के प्रकाश श्रीवास्तव एवं पुलिस विभाग से वीरेंद्र साहू एवं गांधी वर्मा उपस्थित थे। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पलारी का विशेष सहयोग रहा। उल्लेखनीय है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, जिसे कोटपा एक्ट, 2003 के नाम से भी जाना जाता है ।

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