छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन अधिनियम 2020 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 28 सितंबर 2020 से प्रवृत्त है। छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का जिला अंतर्गत संचालित विभागीय मान्यता प्राप्त निजी शालाओं में अनिवार्यत एवं कडाई से पालन जरूरी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त नोडल प्राचार्यों व निजी शाला प्रबंधन को कार्यालयीन निर्देश जारी किये गये हैं। निजी शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समस्त अभिभावक व सर्वसाधारण भी अधिनियम अंतर्गत बनाये गये नियमों से अनभिज्ञ न रहें उन्हें अधिनियम की संपूर्ण जानकारी हो इस उद्देश्य से छत्तीसगढ अशासकीय फीस विनियमन अधिनियम 2020 तथा जारी कार्यालयीन निर्देश की एक प्रति को जिला गरियाबंद के अधिकृत वेबसाइट में अपलोड किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री करमन खटकर ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि यदि अशासकीय विद्यालय प्रबंधन फीस बढ़ाना चाहे तो उसे शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 6 माह पूर्व सुसंगत अभिलेख सहित धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष फीस बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय फीस समिति, यथासंभव 3 माह के भीतर फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय देगी। विद्यालय फीस समिति, विद्यालय की वर्तमान फीस में अधिकतम 8 प्रतिशत तक की वृध्दि का अनुमोदन कर सकेगी।