छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2021 नियम क्रमांक 15.1 के अनुसार 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार 18 दिसंबर 2021 गुरु घासीदास जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि उक्त तिथि को जिले के समस्त देशी विदेशी व कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रखी जाएंगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णता बंद रहेगा।