भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा पीएम केयर योजना प्रारम्भ की गई है जिसके तहत कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता पिता खो दिया है, ऐसे बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा इसके अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालक/बालिका के माता-पिता अथवा दोनों या अंतिम उत्तरजीवी माता-पिता अथवा दोनों/दत्तक माता-पिता या एकल विधिक संरक्षक की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु 11 मार्च 2021 से 11 दिसम्बर 2021 के बीच हो गई हो, ऐसे अनाथ बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। पालक की मृत्यु की तिथि पर बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों का चिन्हांकन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से करते हुए जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई को परियोजना अधिकारी द्वारा भेजा जाएगा। चाइल्डलाइन/ग्राम पंचायत/मितानिन सभी उपरोक्त योजना के लिए पात्रतानुसार बच्चे का चिन्हांकन करते हुए बालक कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करेंगे। योजना के अनुसार पात्र बच्चों के संबंध में सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज जैसे माता-पिता की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु का प्रमाण-पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र आदि जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों की जानकारी परियोजना अधिकारी एवं खण्ड चिकित्साधिकारी से मंगाई है।