छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री रिमिजियूस एक्का ने निर्वाचन भवन नवा रायपुर में नगरीय निर्वाचन 2021 में  चुनावी खर्चे का ब्यौरा रखने के लिए नियुक्त ,निर्वाचन व्यय प्रेक्षक, निर्वाचन व्यय नोडल और  निकाय  निर्वाचन व्यय संपरीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि  जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार चुनावी खर्च पर  नज़र रखें। उन्होंने कहा कि धन का दुरुपयोग रोकने के लिए ही आयोग द्वारा आप सबकी नियुक्ति की गई है। बैठक में व्यय प्रेक्षकों से अभ्यर्थियों के प्रथम और द्वितीय व्यय लेखा जांच की तिथियों की जानकारी भी ली गई।उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम दो बार निर्वाचन व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रत्याशी को 2 से अधिक बार भी व्यय लेखा प्रस्तुत करना पड़ेगा।यह निर्णय व्यय प्रेक्षक के विवेक पर निर्भर करेगा कि शिकायत अथवा गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए वह दो से अधिक बार भी जांच कर सकता है।छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 क व छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि वह अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा। उल्लेखनीय है कि निकायों में नियुक्त व्यय प्रेक्षक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को 4 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे प्रथम नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के भीतर, दूसरा मतदान के 2 दिन पूर्व, तीसरा मतदान के दूसरे दिन और चौथा व अंतिम प्रतिवेदन निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर।

क्या है चुनावी खर्च की सीमा

उप सचिव श्री दीपक अग्रवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा  पार्षद पद के उम्मीवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है जिसके अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए निर्वाचन व्यय अधिकतम  5 लाख रुपए  और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए निर्वाचन व्यय 3 लाख रुपए  निर्धारित किया गया है ।इसी प्रकार नगर पालिका परिषद के लिए एक लाख 50 हजार और नगर पंचायतों के लिए 50 हजार रुपए का निर्वाचन व्यय निर्धारित किया गया है।उन्होंने बताया कि  15 नगरीय निकायों में हो रहे आम चुनाव में भिलाई नगर निगम में ही एकमात्र ऐसा निकाय है जिसकी जनसंख्या ( जनगणना2011 के अनुसार) 3 लाख से अधिक है।इस प्रकार यहाँ एक प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक का चुनावी खर्च कर सकता है वहीं नगर निगम भिलाई चरौदा,रिसाली और बीरगांव  के लिए व्यय सीमा 3 लाख रुपए है।

अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन व्यय प्रेक्षक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त श्री पूषण कुमार साहू संयुक्त संचालक को नगरपालिक निगम भिलाई दुर्ग,श्री अतुल कुलश्रेष्ठ संयुक्त संचालक को नगरपालिक निगम बीरगांव और नगरपालिका परिषद् गोबरा नवापारा (वार्ड क्रमांक 14) ,श्री महेश कुमार साकल्ले संयुक्त संचालक को नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा दुर्ग ,श्री शिव कुमार चन्द्राकर उप संचालक को नगरपालिका परिषद् खैरागढ़ और नगरपालिक निगम राजनांदगांव (वार्ड क्रमांक 17) ,श्री नित्यानंद सिन्हा वरिष्ठ लेखाधिकारी को नगरपालिक निगम रिसाली दुर्ग, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी को नगर पंचायत मारो और नगर पंचायत थानखम्हरिया (वार्ड क्रमांक 11),नगरपालिका परिषद् बेमेेतरा (वार्ड क्रमांक 5 एवं 11) बेमेतरा,श्री जी. आर. देवांगन वरिष्ठ लेखाधिकारी को नगर पंचायत भैरमगढ़ बीजापुर,श्री अनिल कुमार सिन्हा   वरिष्ठ लेखाधिकारी  को नगरपालिका परिषद् बैकुण्ठपुर

कोरिया श्री उमाकांत वर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी को नगरपालिका परिषद् शिवपुरचरचा कोरिया,श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल उप संचालक को नगर पंचायत प्रेमनगर, सूरजपुर, श्री भूपाल सिंह मण्डावी वरिष्ठ लेखाधिकारी को नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव (वार्ड क्रमांक 12), श्री लारेंस तिर्की उप संचालक को  नगरपालिका परिषद् जामुल,नगर पंचायत उतई (वार्ड क्रमांक 5) दुर्ग ,श्री दिलीप कुमार रवि वरिष्ठ लेखाधिकारी को  नगरपालिका परिषद् सारंगढ़ और नगरपालिक निगम रायगढ़(वार्ड क्रमांक 25 एवं 9)रायगढ़, श्री कैलाश कुमार वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर पंचायत भोपालपट्टनम बीजापुर,श्री विजय कुमार हलवाई उप संचालक नगर पंचायत को  नरहरपुर,नगर पंचायत भानुप्रतापपुर (वार्ड क्रमांक 9) कांकेर, श्री विजय कुमार पाण्डेय वरिष्ठ लेखाधिकारी  को नगर पंचायत कुरूद (वार्ड क्रमांक 1), नगर पंचायत मगरलोड (वार्ड क्रमांक 11) और नगर पंचायत आमदी(वार्ड क्रमांक 14)

धमतरी,श्री दिलीप कुमार सिंह उप संचालक को नगरपालिक निगम बिलासपुर (वार्ड क्रमांक 29)बिलासपुर ,श्री गजानन कुमार पटेल वरिष्ठ लेखाधिकारी को नगर पंचायत बसना(वार्ड क्रमांक 9)महासमुंद,श्री दीपक कुमार पाण्डेय उप संचालक को नगर पंचायत कोंटा ,सुकमा  के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रत्येक निकाय में निर्वाचन व्यय के नोडल अधिकारी एवं निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति भी की गई है। प्रत्येक निकाय में व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति उस निकाय के आकार अर्थात उसमे स्थित वार्डों के  आधार पर की गई है ।इस प्रकार5 से 8  वार्ड पर एक संपरीक्षक की नियुक्ति किए  जाने का प्रावधान जो निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखेंगे।

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