जिले के विकास खण्ड लोरमी के ग्राम खपरीकला स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन स्वामित्व रिक्त होने पर दुकान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि शाख समितियां, एवं अन्य सहकारी समितियों से समाचार प्रकाशित होने के 15 दिवस के भीतर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इच्छुक समितियां आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो के साथ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जाएगा। लोरमी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा उचित मूल्य की दुकान संचालन की स्थिति मे ग्राम पंचायत को दुकान संचालन स्वतः करना होगा, अर्थात् किसी निजी व्यक्ति को दुकान संचालन हेतु अधिकृत नही किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा दुकान संचालन करने पर सरपंच, एवं पंच, पंचायत सचिव तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी व्यक्ति जिसमें 2 महिला सदस्य होना आवश्यक है के समिति द्वारा संचालन करना होगा। स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को सेल्स मेन के पद पर ग्राम पंचायत के अनुमोदन पश्चात् रखा जाना अनिवार्य होगा। इसी तरह महिला स्व सहायता समूह के संचालन पर समूह का पंजीयन, समूह के खाते में पर्याप्त धन राशि जमा होना अनिवार्य है। ताकि इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेबलेट एवं एक माह के खाद्यान्न तथा केरोसीन के डीडी  हेतु पर्याप्त राशि होना अनिवार्य है। समूह द्वारा विक्रेता के पद पर शिक्षित बेरोजगार महिला को रखना अनिवार्य होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *