छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रम को ध्यान में रख धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 14 में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित करना लोकहित में जरूरी है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार का तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के विद्युत हॉर्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए अथवा जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रास कारित हो, को नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 14 में प्रतिबंधित किया है।

निर्वाचन प्रयोजनों के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह छः से रात्रि 10 बजे तक नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 14 में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) इत्यादि के प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा, जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देश का कोई उल्लंघन ना होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत, जिन्हें कानून द्वारा छूट दी गई है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी, जो हेड कान्स्टेबल के पद से कम संवर्ग का न हो, उस ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त करके कार्रवाई कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं आगामी 20 दिसम्बर 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

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