कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धर्मेष कुमार साहू ने बतााया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-84 नारायणपुर के सभी 202 मतदान केन्द्रों में 1 नवम्बर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है।  तत्पश्चात 1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक दावा-आपत्ति अविहित अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों में एवं मूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची से मिलान कर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने नाम विलोपित करने एवं नाम में त्रुटि होने पर सुधार हेतु फार्म प्राप्त किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 22 की स्थिति में जो भी मतदाता 18 साल की उम्र पूरी करते हैं, उनका भी नाम इसमें जोड़ा जायेगा। इसके लिए ऐसे मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाईट में फार्म प्रतिपूरित कर अपना नाम जुड़वा सकते है। इसके अलावा 18 वर्ष पूरी करने वाले मतदाता अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में जाकर संबंधित अधिकारी से प्रारूप 6 प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य संस्थाओं के प्राचार्यों को भी निर्देषित किया है कि ऐसे विद्यार्थी जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके है, या करने वाले है, उनका भी नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में सहयोग व प्रेरित करें।  इसके साथ ही जिले के ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गयी है या अन्यत्र चले गये है, उनका भी नाम मतदाता सूची में विलोपित किया जाये। इसके लिए प्रारूप 7 में आवेदन किया जा सकता है। वहीं जिन मतदाताओं का नाम, उम्र पिता, पति का नाम, सरनेम इत्यादि गलत है, उन मतदाताओं का नाम सुधारने के लिए प्रारूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जायेगा। साथ ही ऐसे मतदाता जिनका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थल परिवर्तन हो गया है, उन मतदाताओं का पता बदलने के लिए प्रारूप 8क भरकर नाम स्थानांतरण किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बतााया कि प्रारूप6, प्रारूप7, प्रारूप8 और प्रारूप 8क के तहत् प्राप्त सभी आवेदनों का दावा आपत्ति का निराकरण 20 दिसम्बर तक इलेक्षन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नेट में अपडेट किया जायेगा। 31 दिसम्बर को पूरक सूची मुदण कर 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सभी मतदान केन्द्रों में किया जायेगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाषन उपरांत मतदाता जिन्हांेंने अपना नाम, जुड़वाया, कटवाया, सुधार करवाया या अन्यत्र स्थानांतरित करवाया है, वे मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

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