धमतरी जिले में अमानक पाए गए कीटनाशक औषधि क्लोफायरीफॉस 50ः सीपर मेथरीन 5ः के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश उप संचालक कृषि एवं अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.) द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने तीनों ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त अमानक बैच के कीटनाशक, जिन विक्रेताओं के पास बेची गई मात्रा और शेष मात्रा की जानकारी सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।
उन्होंने साथ ही निर्माण कंपनी मेसर्स मानसून एग्रो केमिकल्स प्राथमिक लिमिटेड और मेसर्स किसान एग्रो केमिकल्स को पत्र भेजकर अमानक एम-116/130 और केएसी-101 बैच क्रमांक की औषधि जिन विक्रेताओं को जिले में बेची गई, उनकी जानकारी दस दिनों में मांगी है। साथ ही जिले के मगरलोड स्थित आमाचानी के मेसर्स अर्पिता कृषि केन्द्र और कपालफोड़ी के मेसर्स राजू कृषि केन्द्र, जहां से कीटनाशक का नमूना लिया गया, उन्हें भी किसानों की सूची उपलब्ध कराने सात दिवस का वक्त दिया गया है, जिन्हें उक्त बैच की अमानक दवा बेची गई है।